इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार से जुड़े मामलों की सुनवाई 8 सप्ताह के भीतर पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष अदालतें स्थापित करने का आदेश दिया है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2Ec942f
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