प्रदेश में चार हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती निरस्त करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया है. अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को छह दिसम्बर तक उर्दू शिक्षक भर्ती में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि छह दिसम्बर तक निर्णय न लेने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना की भी कार्रवाई की जायेगी. अपने पिछले आदेश में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को चार हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था. लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार ने आठ अक्टूबर को चार हजार उर्दू शिक्षक भर्ती को निरस्त कर दिया था.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2r2aR0s
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