इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने बोर्ड और राज्य सरकार से पूछा है कि क्या व्हाइटनर लगाने वाले 4429 अभ्यर्थियों को विज्ञापित 41610 पदों के सापेक्ष समायोजित किया गया है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2HsOYAJ
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