कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को याची की नियुक्ति पर नये सिरे से विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया. इस मामले में शोभित प्रजापति ने याचिका दाखिल की थी. जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र की एकलपीठ ने आदेश दिया.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/33ebAh1
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