उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (Principal Seceratry) ने बताया कि महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालाक ही अकेले वाहन चला सकेगा. पीछे बैठने की अनुमति किसी में नहीं होगी.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3g54sdh
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