हाईकोर्ट (High Court) ने केस की सुनवाई करते हुए सिर्फ तीन लोगों को डकैती (Dacoity) के जुर्म में हुई सजा को रद्द कर दिया और रिहाई के आदेश दिए. कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि तीन लोगों से डकैती नहीं होती. डकैती के लिए पांच या उससे अधिक लोगों का होना जरूरी है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2DvyoAd
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