इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दुष्कर्म याचिका पर गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और डीएनए टेस्ट के आदेश को खारिज कर दिया. जस्टिस संगीता चंद्रा ने कहा कि कि दुष्कर्म पीड़िता को घटना के बाद हुए बच्चे का पितृत्व तय करने के लिए डीएनए टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
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Thursday, December 9, 2021
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इलाहाबाद HC का अहम फैसला... दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे का पिता कौन, यह जानने के लिए DNA Test को मजबूर नहीं कर सकते
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